Pune Porsche accident
Pune Porsche accident: कल्याणी नगर दुर्घटना मामले में पुलिस जांच से पता चला है कि शहर के प्रमुख रियल एस्टेट डेवलपर के बेटे नाबालिक ने लग्जरी कार चलाने से पहले दो अलग-अलग स्थान पर शराब का सेवन किया था जिससे रविवार सुबह बाइक पर सवार दो लोगों की मौत हो गई।
आपका स्वागत है और एक न्यू आर्टिकल मै, 17 वर्षीय छात्र अपने 12वीं कक्षा के नतीजो का जश्न मनाने के लिए 13 दोस्तों के साथ बाहर गए थे। उसने फरवरी में शहर के एक स्कूल से परीक्षा दी थी। शनिवार की रात, नाबालिक और उसके दोस्तों सबसे पहले मूंडवा के पॉश हॉटल कोसी में गए और 40 प्रतिशत अल्कोहल सामग्री वाली स्वीडिश वोदका एब्सोंल्यूट का सेवन किया। तो आज के इस आर्टिकल मे हम Pune Porsche accident के बारे मे जानने वाले है…
इसके बाद उन्होंने जॉनी वॉकर (जेटब्ल्यू) और ब्लैक लेबल व्हिस्की का आर्डर दिया, जिसमें वोदका जैसी ही सामग्री थी। नाबालिक के पिता और नाबालिक को शराब परॉसने वाले दो रेस्तरां के मालिकों के खिलाफ यरवदा पुलिस द्वारा दर्ज की गई पहली सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) फिर के अनुसार, समूह ने भोजन के साथ होगार्डन बियर का भी ऑर्डर दिया। हॉएगार्डन बियर में अल्कोहल की मात्रा 4.9 प्रतिशत है।
होटल कोसी के मालिक प्रह्लाद भूटाडा और उसके प्रबंधन सचिन अशोक काटकर ने पुलिस को कानून के उल्लंघन में किशोर द्वारा ऑर्डर किए गए मेनू और पेय के बारे में पुष्टि की। कोसी में दोस्तों ने रात 9:30 बजे से रात आधी रात तक का समय बिताया।नाबालिक ने जांचकर्ताओ को बताया कि वह कोरेगांव पार्क ऐनएक्स में मैरियट सुईट्स में ब्लैक क्लब भी गया था और 19 मई की आधी रात से दोपहर 1 बजे के बीच शराब और भोजन का सेवन किया था।
दोनों जगहों पर नाबालिग और उसके दो दोस्तों ने बिल का भुगतान किया। जांच अधिकारी विश्वनाथ टोडकर ने कहा, ‘हमे नाबलिंग और उसके दोस्तों द्वारा सेवन किए गए शराब ब्रांडों के बारे मे जानकारी मिली है। उसने और उसके दो दोस्तों ने उन दोनों रेस्तरा मे बिल का भुगतान किया जहा किशोर गए थे।’
ब्लैक क्लब मे मालिक संदीप रमेश सांगले और उसके बार काउंटर मैनेजर जीएश सतीश बोनकर ने पुलिश को बताया की नाबालिक और उसके दोस्तों ने होटल मे शराब पी थी। होटल के कर्मचारियों ने कबूल किया की उन्होंने अपने कम उम्र के ग्राहकों को शराब परोसने से पहले उनकी उम्र की जांच नहीं की थी। कोशिशों के बावजूद भूटाड़ा और सांगले से संपर्क नहीं हो सका।
पुलिस शिकायत मे कहा गया हा की नाबालिक ने पुलिस को बताया की उसके पिता को पता था की उसने होटल मे शराब पी थी और उसे कार चलाने की इजाजत दी थी।
शराब पीने की पुष्टि के बाद, यरवदा पुलिस ने सोमवार को कल्याणीनगर मैं दो युवा तकनीकों विशेषज्ञों की आकस्मिक मौत के संबंध मे मोटर वाहन की धार 3,5 और 199 ए के तहत होटल मालिकों और कर्मचारियों सहित पिता और चार अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की। कार्य और किशोर न्याय अधिनियम की धारा 15 और 17।
आईपीसी धाराए – (Pune Porsche accident)
यरवदा पुलिस स्टेशन में नाबालिक कार चालक पर आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप लगाया गया है, जिसमें 279 – सार्वजनिक रास्ते पर लापरवाही से गाड़ी चलाना या सवारी करना, 304 ए – तेज या लापरवाही से मौत का कारण बनना जो गैर इरादतन हत्या की श्रेणी में नहीं आता, 337 शामिल है। इतने उतावलेपन या लापरवाही से किये गए कार्य से चोट पहुंचाना जिससे मानव जीवन या दूसरों की व्यक्तिगत सुरक्षा खतरा में पड़ जाए और 338 – किसी ऐसे कार्य से गंभीर चोट पहुंचाना जिससे जीवन या दूसरों की व्यक्तिगत सुरक्षा खतरे में पड़ जाए, साथ ही मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधान (एमवी अधिनियम)।
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